‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। आज से नया कारोबारी वर्ष शुरू हो गया है। और देश के साथ प्रदेश के बटज में घोषित सुविधाएं मिलने लगीं हैं।छत्तीसगढ़? में आज से गाडिय़ों के लिए पेट्रोल और शराबियों को शराब सस्ती मिलने लगी है। पेट्रोल की कीमत में 1 रूपए और शराब 20-100-300 रूपए तक सस्ती हुई है। हालांकि 110 से 21,500 रूपए तक की कीमत की शराब मिलेगी। इतना ही नहीं प्रदेश में 64नई शराब दुकानें भी जल्द खुलने जा रहीं हैं। इसी तरह से 1 लाख तक के माल को प्रदेश में ई वे बिल से मुक्त कर दिया गया है।
इस वित्त वर्ष में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में है। इसके अलावा बैंकिंग, निवेश, जीएसटी, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स और एटीएम शुल्क में भी कई संशोधन किए गए हैं। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।
ई वे बिल नहीं
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ईवे बिल में छूट कल से लागू कर दी है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ई वे बिल देना पड़ेगा।
आयकर में बड़े बदलाव
नई कर व्यवस्था में राहत मिलेगी अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। 12 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार ने आयकर कानून की धारा-87ए के तहत छूट की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी है। इसका फायदा यह होगा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर करदाता को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
एफडी, आरडी में राहत
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ाई गयी हैं। पहले 50,000 रुपये थी, अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को सालाना 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है, तो बैंक उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। पहले 40,000 रुपये तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं लगता था, अब यह सीमा 50,000 रुपये कर दी गई है।
किराये पर जीएसटी में राहत
अब तक मकान किराये की कमाई पर 2.40 लाख रुपये सालाना तक टीडीएस नहीं लगता था। इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। यानी 50,000 रुपये प्रति माह तक के किराये पर अब कोई टीडीएस नहीं कटेगा।
शेयर और म्यूचुअल फंड
लाभांश से होने वाली कमाई पर टीडीएस छूट की सीमा को भी बढ़ाई गयी हैं। पहले 5,000 रुपये थी, अब 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के जरिए 10,000 रुपये तक लाभांश आय पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा।
एटीएम से पैसे निकालना महंगा
1 मई 2025 से एटीएम इंटरचेंज शुल्क भी बढ़ेगा। पहले प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर 21 रुपये चार्ज लगता था, अब 23 रुपये चार्ज लगेगा। मेट्रो शहरों में बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा तय है।
बैंकों में न्यूनतम बैलेंस नियम सख्त
एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक सहित कई बैंकों ने 1 अप्रैल 2025 से नए न्यूनतम बैलेंस नियम लागू किए हैं। शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा, वरना जुर्माना लगेगा।
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती
एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड पर स्विगी के लिए 10 गुना की बजाय अब सिर्फ 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एअर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले हर 100 रुपये खर्च पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे अब सिर्फ 5 मिलेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड पर माइलस्टोन बेनेफिट को 31 मार्च 2025 से बंद करने की घोषणा की है।
GST E-Invoicing के नियम बदले
Income Ta& New Rules 2025-10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए यह नियम पहले से लागू था।
आयकर रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ी
अब अपडेटेड ढ्ढञ्जक्र दाखिल करने की समयसीमा 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने (4 साल) कर दी गई है। 12, 24, 36 और 48 महीने के अनुसार अलग-अलग अतिरिक्त टैक्स देना होगा।