रायपुर
1 लाख के माल पर ई वे बिल नहीं
31-Mar-2025 7:41 PM

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रायपुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ईवे बिल में छूट कल से लागू कर दी है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है।
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