‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 25 मार्च। कोरोना महामारी के लगातार वृद्धि को देखते हुए कोण्डागांव जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने 25 मार्च से धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजानिक उत्सव के रूप में प्रतिबंधित रहेगा। घरों में ही कार्यक्रम आयोजित किया जावे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। डीजे नगाड़ा व अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश अनुसार जिला कोण्डगाांव अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग, उल्लंघन की दशा में राज्य शासन निर्धारित 500 रुपये अर्थदण्ड के रूप में कड़ाई से वसूल किया जावेगा। जिले में समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा-पाठ के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल व संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यक्रम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्यत: होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जावेगा।
5 से अधिक व्यक्ति तथा समूह पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वॉरंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल, होटल, बसस्टैण्ड, पोस्ट ऑफिस एवं बैंक आदि में आने-जाने वालों की दैनिक जॉच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जॉच कराना तथा जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वॉरंटाईन रहना अनिवार्य होगा।