‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 26 मार्च। जिला प्रशासन द्वारा सडक़ हादसों को रोकने हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान बुधवार को निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सडक़ सुरक्षा के संबंध में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण, सीएमओ, एनएचएआई, संयुक्त टीम मुख्यालय के दुर्घटना जनित क्षेत्रों के साथ-साथ सडक़ किनारे या भीतर खुले गड्ढों के चिन्हांकन और मरम्मत के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और इस संबंध में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। इसका पालन प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना होगा। कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारी को यह भी कहा कि मुख्यालय के समस्त अतिक्रमित क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करें। और इस संबंध में किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। बैठक के एजेंडे में पुलिस, परिवहन, सी.एम.ओ., लो.निर्मा.वि., एन.एच.ए.आई. के संयुक्त टीम द्वारा गीदम एवं दन्तेवाड़ा मार्ग का निरीक्षण रिपोर्ट। जिले में संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों में बैनर, पोस्टर, को-करिकुलर एक्टिविटी, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सडक़ सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान का आयोजन डी.एम.सी., जिला शिक्षा अधिकारी, उनके स्वामित्व में पंजीकृत सभी स्कूल बसों का फिटनेस कराए जाने, डैनेक्स में संचालित सभी बसों का फिटनेस, किशोरों, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 (ए) के तहत् कार्यवाही, अवैध रूप से संचालित होने वाले सभी वाहनों जैसे बिना लायसेंस, बिना हेल्मेट, बिना परमिट, बिना इंन्श्यूरेंस, यात्री बस, ओव्हरलोड वाहन, बिना फिटनेस, बिना प्रदुषण प्रमाण पत्र, टैक्स डिफाल्टर वाहनों आदि पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् कार्यवाही, जिलांतर्गत मुख्य मार्ग पर सडक़ किनारे संचालित अनाधिकृत संचालित ढ़ाबों पर कार्यवाही, जिलांतर्गत मुख्य मार्ग पर सडक़ किनारे संचालित अनाधिकृत संचालित ढ़ाबों पर खड़े वाहनों पर कार्यवाही, नगर पालिका ,नगर पंचायत में मुख्य मार्ग पर सडक़ किनारे अनाधिकृत होर्डिंगस पर कार्यवाही, रोड में आवारा पशुओं पर रोकने एवं आवारा पशुओं को कांजी हाउस में रखने, की व्यवस्था जिलों के सभी मार्गों, बस स्टैण्ड, ऑटो स्टैण्ड, फूटपाथ पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त रोशनी जैसे बिन्दु षामिल थे।
इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आगामी नये शिक्षा सत्र के प्रारंभ में किशोरों, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 (ए) के तहत् कार्यवाही की जायेगी। अत: मई जून के दौरान शिक्षा विभाग परिवहन विभाग से समन्वय कर छात्रों के अस्थाई वाहन लाईलेंस बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि समस्त वाहन चालकों से सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए और वाहनों में शाला आने वाले छात्रों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षकों को द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने संयुक्त टीम को सडक़ किनारे संचालित अनाधिकृत ढाबों के संचालन पर रोक लगाते हुए वहां खड़े वाहनों पर भी नियमानुसार कार्यवाही करें।
बैठक में इसके अलावा पीपीटी के माध्यम से दन्तेवाड़ा और गीदम नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमित क्षेत्रों, तथा यातायात नियमों की आवश्यकता वाले स्थानों को प्रदर्शित किया गया।