रायपुर

नाबालिग को बहलाकर रेप, दोषी को 20 साल जेल
18-Apr-2026 6:21 PM
नाबालिग को बहलाकर रेप, दोषी को 20 साल जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 अप्रैल। तेलीबांधा इलाके में सालभर पहले नाबालिग को बहलाफुसलाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को विशेष अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र विशेष जज विनय कुमार प्रधान ने अभियुक्त नीतीश कुमार मालाकार को पॉक्सा मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 500 रूपए का अर्थदंण्ड से दंडित किया है। यह फैसला गुरूवार को सुनाई गई। अभियुक्त पर धारा 65 (2) एवं धारा 4(2), 5 (ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप लगा था।

मामले में अभियोजन पक्ष की वकील विमला तांण्डी ने बताया कि घटना अगस्त 2025 की है। जब 12 वर्ष से कम उम्र की लडकी अपने मां के साथ घर पर थी। इसी दौरान दोपहर वह घर के पास खेलने चली गई। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला नीतीश मालाकार उसे बिस्किट खिलाने के बहाने बहलाकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ रेप किया।

पीडिता ने घटना की जानकारी अपनी मां का बताई।  जिसके बाद उसकी मां ने डायल 112 में सूचना दी। इसके बाद पीडिता की मां ने  तेलीबांधा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(2)धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया था।

 विवेचना के दौरान नाबालिग का परिक्षण, साथ ही उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्क्ष पेश किया गया। जहां गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नीतीश कुमार मालाकार को मामले में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा सुनाते हुए बीस साल जेल और 5 सौ रूपए का अर्थदंण्ड की सजा दी।


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