राजनांदगांव, 22 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से करने हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक शर्तों के अधीन राजनांदगांव जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाया या चलवाया जाना पर प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र, निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग, जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजनांदगांव, नगर पालिका परिषद क्षेत्र डोंगरगढ़ हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी डोंगरगढ एवं नगर पंचायत डोंगरगांव हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी डोंगरगांव, नगर पंचायत छुरिया हेतु तहसीलदार छुरिया तथा नगर पंचायत लालबहादुर नगर हेतु तहसीलदार लालबहादुर नगर को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
इसी प्रकार पंचायत निकाय आम निर्वाचन-2025 हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति के लिए तहसीलदारों को उनके तहसील क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात स्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जाएगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, शासकीय कार्यालय, छात्रावास एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में (नगर पंचायत घुमका को छोडक़र) प्रभावशील रहेगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।