राजनांदगांव

शिकायत के बाद थाना प्रभारी करेंगे एफआईआर
22-Jan-2025 3:28 PM
शिकायत के बाद थाना प्रभारी करेंगे एफआईआर

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 22 जनवरी। के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान राजनीतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय व अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाए जाने के कारण शासकीय व अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

जारी आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सम्पत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों  नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

थाना प्रभारी द्वारा सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त सम्पत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी।
 


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