रायपुर

किशोरी के साथ छेड़छाड़ आरोपी को जेल
24-Apr-2025 2:54 PM
किशोरी के साथ छेड़छाड़ आरोपी को जेल

रायपुर, 24 अप्रैल। 6 साल पहले घर में अकेली नाबालिग  की लज्जा भंग करने की नियत से छेड़छाड़ करने वाले युवक ओकेश साहू( 25)को फास्ट्रैक  कोर्ट ने पॉक्सो  मामले में सजा सुनाई है। इसमें  तीन साल जेल और तीन अलग अलग धाराओं में 1500 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 451, 354, 354 क भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का  आरोप है । अभियोजन के मुताबिक पीडिता 16 वर्ष की नाबालिग के साथ उसके ही गांव के रहने वाले ओकेश साहू ने 14 नवंबर 2019 को घर में अकेली लडक़ी के घर घुस कर लज्जा भंग करने की नियत से उसके साथ छेड़छाड़ किया। पीडि़ता के पिता मजदूरी काम करने घर से बाहर गया था। जब वह खाना खाने लगभग 11 बजे घर वापस आया तो देखा कि उसके गांव का अभियुक्त ओकेश उर्फ भोलू निषाद उसके घर के अंदर घुसा था, उसे देखकर वह वहां से भाग निकला। लडकी/पीडि़ता से पूछताछ करने पर बतायी कि अभियुक्त जबरन घर अंदर घुसकर उसके हांथ बांह को पकडक़र शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। जिसे मना करने पर ओकेश ने उसके साथ मारपीट भी की। पीडि़ता की शिकायत पर मंदिर हसौद पुलिस ने आरोपी ओकेस साहू के खिलाफ 451,354 का अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया। जिसे अपर सत्र न्यायालय व्दितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार प्रधान की अदालत में पेश किया गया। जहां कोर्ट गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ओकेश साहू को पॉक्सो मामले में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष का कारावास और 1500 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 


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