रायपुर

मंदिर के सामने पीने से मना करने पर युवक की पिटाई, चाकू भी चले
22-Apr-2025 6:11 PM
मंदिर के सामने पीने से मना करने पर युवक की पिटाई, चाकू भी चले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 अप्रैल। शहर में  मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इनमें कल रात गंज इलाके में अरिहंत काम्पलेक्स परिसर में मंदिर के सामने शराब पीने से मना करने पर गुरूजोत सिंघ और उसके साथी ने मंदिर के कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी।

पुलिस के मुताबिक संजय जैन ने रिपेार्ट दर्ज कराई कि वह अरिहंत कम्प्लेक्स गुरूद्वारा के बाजू स्टेशन चौक थाना गंज में मैंटनेश कलेक्शन एवं गार्ड का काम करता है। तथा अरिहंत काम्प्लेक्स परिसर में स्थित मंदिर में साफ सफाई का काम भी करता है। 20 की रात 10.15 बजे गुरजोत सिंघ उम्र 28 वर्ष, भल्ला गेस्ट हाउस के पास स्टेशन रोड, अपने दो अन्य दोस्त के साथ अरिहंत काम्प्लेक्स परिसर में आया पी रहे थे। जिसे यहां मंदिर है शराब मत पियो कहने पर गुरजोत सिंघ सरदार नग गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर परिसर में रखे डंडा से मारपीट कीे।

उधर टिकरापारा, डीडी नगर और आरंग में भी मारपीट हुई। टिकरापारा पुलिस के मुताबिक राहुल तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लक्ष्मी नगर में रहता है। रविवार रात को रात को वह अपने दोस्त अनील विश्वकर्मा के साथ नहर पारा व्हीआईपी चौक के पास टहल रहा था। उसी समय गौतम, आशीष, विक्की अपने अन्य दोस्तों के साथ वहां आ गए और अनिल विश्वकर्मा के  साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद कर गाली गलौज कर रहे थे। जिसका विरोध करने पर  गौतम, आशीष, और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का , एवं बास का डण्डा और चाकू से हमला कर दिया। इधर आरंग इलाके में कमलेश मनहरे ने देवेश कुमार सााहू पर हमला कर दिया। देवेश के साथ जबरन गाली गलौज कर मारपीट की। इसकी रिपोर्ट देवेश ने कल शाम आरंग थाना में दर्ज कराई है।  महादेवघाट रायपुरा निवासी आशा अवधिया पर उसके ही बेटा- बहु ने झगड़ा होने का करण बताकर गाली गलौज मारपीट कर दी।

आशा अवधिया ने शाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 की रात में उसके बेटा संतोष अवधिया घर के सामने गली में लडाई झगड़ा कर रहे थे।  शोर सुनकर आशा वहां गई थी।  तब वहां पर संतोष अवधिया एवं  युवराज अवधिया अपने घर से बाहर निकले और देखकर तेरे कारण घर पर झगडा होते रहता है कहकर संतोष अवधिया एवं युवराज अवधिया ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर डण्डा से मारपीट कर दिया। पुलिस ने अलग-अलग मामले में आरोपियों के खिलाफ 296, 115-2, 351-3, 324 और 3-5 का अपराध दर्ज किया  है।


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