राजनांदगांव

खैरागढ़, 2 दिसंबर। दूसरे की जमीन को दिखाकर और अपना बताकर बेचने के लिए इकरारनामा संपादित करना और अग्रिम भुगतान का पैसा वापस नहीं करना बिल्डर को महंगा पड़ा। आईजी के निर्देश बाद थाने में उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज हुआ है।
अस्पताल चौक निवासी सीबी तिवारी ने बिल्डर विकास आर्या से खम्हरिया खुर्द पटवारी हल्का नंबर 31 ब्लॉक नंबर 01 प्लाट नंबर 39 में 25 सौ वर्गफीट जमीन खरीदने का 18 अगस्त 2020 को सौदा किया और अलग-अलग किश्तों में 6 लाख से ऊपर रकम दे दिया था, लेकिन बिल्डर इकरारनामा तहत तय तिथि जनवरी 21 तक रजिस्ट्री के लिये चक्कर कटवाता रहा।
इस दौरान प्रार्थी को पता चला कि जिस जमीन को अपना बताकर बिल्डर विकास आर्या ने इकरारनामा किया है और जमीन देने के बदले पैसा लिया है वो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम पर अंकित ही नहीं है। वहीं यह भी पता चला कि सीबी तिवारी के साथ इकरारशुदा जमीन भी उसने तय तिथि से पहले ही किसी अन्य को बेच दी। मामले को लेकर प्रार्थी ने रकम वापसी के लिए कई बार बिल्डर से अनुरोध किया लेकिन पैसे वापसी में लगातार आनाकानी से परेशान होकर उसने पहले एसपी कार्यालय और थाने मे आवेदन दिया लेकिन वहां भी बिल्डर के रसूख के चलते कारवाई नही होने से व्यथित होकर आईजी के दर पर दस्तक दी जिसके बाद एसडीओपी कार्यालय में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद बिल्डर विकास आर्या के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है।