रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 दिसंबर। अदालत ने एनडीपीएस मामले में सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने मंगलवार को 5.100 किलो गांजा रखने के मामले में आरोपी मानस कुम्भार को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थ दण्ड लगाया है। यह मामला चार साल पहले गुढिय़ारी इलाके की है।
अभियोजन का मामला यह है कि 19 दिसंबर 2021 को चौकी रामनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक रेलवे स्टेशन के पीछे रनिंग रूम के सामने काले रंग के स्कूल बैग में अवैध गांजा रखकर बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा था।
सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए के युवक को रोककर पूछताछ की, जिसने उसने अपना नाम मानस कुम्भार उडिसा निवासी बताया।
पुलिस ने बैग की तलाशी लेने पर टेप से लिपटा पैकेट मिला। पैकेट खोलने पर उसमें गांजा मिला, जिसका वजन 5 किलो 100 ग्राम पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20 बी दो ब का अपराध दर्ज कर अदालत में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से भुवनलाल साहू और बचाव पक्ष की ओर से लक्ष्मण विश्वकर्मा ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मानस कुम्भार को दोषी पाया ।


