रायपुर

एनडीपीएस में दो को 15-15 साल जेल, 2 आरोपी अब भी फरार
11-Dec-2025 7:24 PM
 एनडीपीएस में दो को 15-15 साल जेल, 2 आरोपी अब भी फरार

रायपुर, 11 दिसम्बर। लाखेनगर के पास कोडिन युक्त नशीली सिरप रखने और बेचने के मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सज्जाद हुसैन और शाहरूख बेग को लगातार न्यायालय में पेश न होने पर फरार घोषित किया गया है। यह फैसला विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 12/2021 में मंगलवार, 11 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 29 नवम्बर 2020 को शाम  आजाद चौक पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ईदगाह भाठा, हिन्द स्पोटिंग मैदान के पास अभिषेक सिंह ठाकुर, सज्जाद हुसैन, शहबाज खान और शाहरूख बेग अपने पास भारी मात्रा में नशीली सिरप रखें हैं। और उसे विक्रय कर रहें हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त अभिषेक सिंह ठाकुर सज्जाद हुसैन, शहबाज खान एवं शाहरूख बेग को पकड़ा।

अभिषेक सिंह ठाकुर की तलाशी लेने पर उसके पास 11 शीशी क्यूरेक्स कफ सिरफ प्रत्येक में 100 एमएल एवं 85 शीशी ओनरेक्स कफ सिर प्रत्येक में 100 एमएल अभियुक्त शहबाज खान के पास से एक कार्टून में ओनरेक्स कफ सिरफ की 109 शीशी प्रत्येक में 100 एमएल इसी प्रकार सज्जाद हुसैन के पास से क्रेटा कार सीजी 07 बीके 9122 से कॉर्टून में ओनरेक्स कफ सिरफ की 89 शीशी प्रत्येक में 100 एमएल और शाहरूख बेग के पास एक कॉर्टून में 115 शीशी ओनरेक्स कफ सिरफ बरामद धारा 21 (सी) गिरफ्तार किया गया। अभियोजन की ओर से गवाह कथन न्यायालय में पेश किया गया।


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