रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 मार्च। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती ओजस्वी मण्डावी एवं दीपिका शोरी ने रायपुर में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। एक प्रकरण में आयोग के समक्ष अनावेदक ने यह स्वीकार किया था कि उसने तलाक लिए बगैर दूसरी महिला से विवाह कर लिया है। और दोनो शासकीय सेवा में कार्यरत् है। अनावेदक जानबूझ कर सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन कर रहे है। अत: दोनो अनावेदकों को शासकीय सेवा से बर्खास्त किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अनावेदक ने आवेदिका से वैधानिक तलाक लिये बिना दूसरा विवाह किया है आयोग की प्रक्रिया के तहत सुनवाई के बाद पुष्टि हो जाती है। इस स्तर पर आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग व मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर दोनो अनावेदकों को शासकीय सेवा से बर्खास्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
एक प्रकरण में अनावेदकों ने बताया कि आवेदिका का पूर्व में विवाह हो चुका है और वह अपने पूर्व पति से तलाक भी ले चुकी है। आवेदिका ने अपने पूर्व शादी की बात छिपाकर दूसरे जगह विवाह तय कर लिया। इस बात का पता चलने पर अनावेदक ने रिश्ता तोड़ दिया और विवाह नहीं हुआ। आवेदिका द्वारा अनावेदकगणों को प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर फंसाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदिका शादी करके पुलिस थाना और कोर्ट का मिसयूज कर अनावेदकों को परेशान कर रही है। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।