रायपुर

रायपुर, 26 अक्टूबर। रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि प्रर्वतन दल ने 49 चालान किया गया, इसमें 3 हजार रूपए प्राप्त हुआ। कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है।
साथ ही कोटपा एक्ट 2003 की धारा 06 ब के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान तम्बाकू सेवन न करने एवं तम्बाकू उत्पाद को बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चालानी कार्यवाही किया गया।