रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 नवंबर। दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर पंचायत विभाग ने गाईडलाइन जारी कर दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट ने दिया था। कैबिनेट के फैसला के अनुरूप अब पंचायत विभाग ने तीन अलग अगल बिंदुओं पर आदेश जारी कर दिया है।
सभी सीईओ जिला पंचायत को भेजे आदेश में में कैबिनेट के 16 अक्टूबर को लिए निर्णय के हवाले से कहा है कि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी प्रमाण पत्र मृत्यु सेवा काल में हो गई थी जिनके आश्रित वर्तमान में नियमानुसार नियुक्ति के पात्र हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के आधार पर नियुक्त किया जाए।
शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के ऐसे प्रकरण जिनमें कोर्ट के आदेशानुसार सेवा में बहाली बहाल करना और मेरिट सूची के अनुसार नियुुक्ति प्रदान करना है उन्हें भी नियुक्ति दी जाए।
साथ ही ऐसे बहाली एवं पुनर्नियुक्ति पश्चात नियम पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम-7 का पालन नहीं होने के कारण जिला पंचायत/जिला पंचायत के सेवा से स्वीकृत आदेश अपास्त किए गए हैं तथा विभाग को स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।
संविलियन 1 जुलाई 2018 के पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा समस्त परिनामी लाभ स्वत्वों या अन्य लाभों सहित भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति के आदेश किए गए हैं। उनका भी पालन हो। इन प्रकरणों का समय सीमा के भीतर पालन किया जाए। यह सभी जानकारी पंचायत को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।