बलरामपुर

धान बिक्री की राशि अटकी, बीमार किसान ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
11-May-2026 10:53 PM
धान बिक्री की राशि अटकी, बीमार किसान ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

बैंक खाते पर होल्ड लगने से नहीं मिल पा रहा भुगतान, इलाज के लिए भी परेशान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर-रामानुजगंज, 11 मई। जिले के ग्राम भवरमाल निवासी एक गरीब आदिवासी किसान ने धान बिक्री की राशि नहीं मिलने पर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। किसान का आरोप है कि बैंक प्रबंधन की लापरवाही और खाते पर गलत तरीके से होल्ड लगाए जाने के कारण उसे अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल पा रही है, जिससे वह गंभीर बीमारी का इलाज कराने में भी असमर्थ है।

जानकारी के अनुसार भवरमाल निवासी केदार सिंह, पिता स्वर्गीय मेवा सिंह, (60 वर्ष) लकवा एवं किडनी में पथरी जैसी गंभीर बीमारी से पीडि़त हैं। किसान ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में 38.80 क्विंटल धान बिक्री किया था, जिसकी कुल राशि 1 लाख 20 हजार 280 रुपये बनती है, लेकिन अब तक पूरी राशि प्राप्त नहीं हो सकी है।

किसान के अनुसार उनका बैंक खाता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में संचालित है। बैंक प्रबंधन द्वारा उन्हें बताया गया कि वर्ष 2022 में उनके खाते में 1 लाख 92 हजार रुपये का ऋण दर्ज है, जबकि किसान का कहना है कि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है। इसी आधार पर खाते को होल्ड कर दिया गया है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि किसान ने 25 फरवरी 2025 को शाखा प्रबंधक को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 18 मार्च 2025 को जनदर्शन में कलेक्टर को आवेदन देने पर खरीफ वर्ष 2024-25 की धान बिक्री राशि जारी की गई थी।

किसान ने आरोप लगाया कि 29 अप्रैल 2026 को इलाज के लिए बैंक से राशि निकालने पहुंचे तो बैंक कर्मचारी शिवा ने 49 हजार रुपये देने के नाम पर 500 रुपये ले लिए। बाद में बैंक प्रबंधन ने खाते में कर्ज लंबित होने की बात कहकर भुगतान देने से इनकार कर दिया। किसान का कहना है कि न तो धान बिक्री की राशि मिली और न ही 500 रुपये वापस किए गए।

पीडि़त किसान ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए धान बिक्री की लंबित राशि शीघ्र दिलाने की मांग की है, ताकि वह अपना इलाज करा सके। आवेदन के साथ किसान ने बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं पूर्व में दिए गए आवेदनों की प्रतियां भी संलग्न की हैं।


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