सूरजपुर
सूरजपुर,15 जनवरी। सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील अंतर्गत ग्राम कमलपुर में शासकीय गौचर मद की भूमि की बिना कलेक्टर अनुमति अवैध बिक्री के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर ने तहसीलदार लटोरी को निर्देश जारी करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक अपराध दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
प्रशासन को प्राप्त शिकायत एवं संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम कमलपुर स्थित खसरा नंबर 1 रकबा 19.16 एकड़ भूमि शासकीय गौचर मद में दर्ज है। जांच में पाया गया कि वर्ष 1995-96 के पुन: सर्वेक्षण के दौरान खसरा नंबर 86 एवं 87 से भूमि का गलत विभाजन कर नया खसरा नंबर तैयार किया गया, जिसे बाद में गौचर भूमि के रूप में दर्ज किया गया।
संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हल्का पटवारी द्वारा खसरा नंबर 1/14 एवं 1/27 की भूमि बिक्री हेतु गलत चौहदी तैयार की गई। आरोप है कि लक्ष्मी कुमार, बनारसी, अंकित दुबे एवं दिलीप दुबे द्वारा आपसी मिलीभगत से शासकीय भूमि की खरीद-फरोख्त की गई और इसे निजी भूमि दर्शाते हुए रजिस्ट्री करा दी गई।
जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य गंभीर प्रशासनिक लापरवाही एवं आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने थाना जयनगर, जिला सूरजपुर में संबंधित आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने तहसीलदार लटोरी को की गई कार्रवाई की जानकारी शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद राजस्व विभाग में हडक़ंप मचा हुआ है, उक्त गंभीर मामले में आगे और भी अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच की संभावना जताई जा रही है।


