राजनांदगांव
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 जनवरी। खैरागढ़ जिले में बिना अनुमति डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने दो डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। इस संबंध में नियमों का पालन करने राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। 23 जनवरी को शैलेन्द्र वर्मा द्वारा राम मंदिर प्रांगण टिकरापारा एवं गिरधारी ढीमर द्वारा कुशल पैलेस टिकरापारा में बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफी तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, सूचना मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सूचना सही पाए जाने व संबंधितों द्वारा बिना अनुमति के डीजे साउंड सिस्टम तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर डीजे साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। डीजे संचालक शैलेन्द्र वर्मा कुशियारी एवं गिरधारी ढीमर धरमपुरा खैरागढ़ के विरूद्ध धारा 4, 15 छग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया।