राजनांदगांव

बिना ब्याज के 40-50 लाख लोन दिलाने का दिया था झांसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 मई। भरोसे का फायदा उठाकर लोन दिलाने के नाम पर साढ़े 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पांडादाह निवासी गौस मोहम्मद बेग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि बिल्डिंग नं. ए-1/2 पांचवी मंजिल निर्मल नगरी कालोनी नंदनवन नागपुर निवासी अनिल ठाकुर द्वारा 40-50 लख रुपए का लोन तत्काल स्वीकृत कराने का आश्वासान देकर और नियमों का हवाला देकर कहा कि लोन स्वीकृति पश्चात मात्र 20 लाख रुपए पटाना पड़ेगा, बिना ब्याज के और लोन स्वीकृति पश्चात 10 लाख रुपए बतौर सेवा शुल्क देना होगा, फोन नंबर मांगा, कुछ दिन बाद आरोपी प्रार्थी के भतीजे अब्दुल सलाम के साथ प्रार्थी के गृहग्राम पांडादाह में आकर आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व आवश्यक दस्तावेज मांगा। सरपंच संजय यदु के समक्ष आरोपी को 70 हजार रुपए नगद तथा इसी प्रकार 6-7 बार में संजय यदु के समक्ष 4 लाख रुपए दिए। आरोपी द्वारा आज-कल करते बार-बार लोन स्वीकृति का आश्वासन देते रहे। जिससे प्रार्थी ने और पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाएगा कहकर दिए गए 5 लाख को वापस करने बोला। आरोपी अपने अधिकारी गिरीश सुब्रमनियम का नाम लेते पैसे अधिकारी को दे दिया हूं, पैसे की व्यवस्था करो कुछ ही दिनों में आपका लोन पास हो जाएगा, कहने पर प्रार्थी द्वारा उधार लेकर आरोपी को 3 लाख रुपए दिया। आरोपी द्वारा पून: 10 मार्च 2022 को फोन कर पैसे की मांग करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र जुबेर बेग के एचडीएफसी खैरागढ़ से पीएनबी बैंक नागपुर खाता में पैसा ट्रांसफर कराया। इस तरह कुल 9.50 लाख रुपए का ठगी करने की रिपोर्ट पर उक्त आरोपी द्वारा धारा 420 भादवि के तहत अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी अनिल ठाकुर के विरूद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 214/23 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया, जो आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र में दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई करते आरोपी अनिल ठाकुर पिता विश्वनाथ सिंह को हिरासत में लिया गया। आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।