राजनांदगांव

नवविवाहिता आत्महत्या मामले में पति, सास-सुसर गिरफ्तार
23-May-2023 12:13 PM
नवविवाहिता आत्महत्या मामले में पति, सास-सुसर गिरफ्तार

दहेज प्रताडऩा के चलते पीडि़ता ने किया था जहर सेवन, उपचार के दौरान मौत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 23 मई।
नवविवाहित महिला को दहेज की बात पर मानसिक और शारीरिक रूप से बार-बार प्रताडि़त करने वाले पति, सास एवं ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। बताया गया कि प्रताडऩा से पीडि़ता की ससुराल में जहर जेवन से उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार 28 जनवरी 23 को नवविवाहिता पीडि़ता 21 वर्ष ने अपने ससुराल ग्राम डोकराभाठा में जहर सेवन कर ली थी। जिसका उपचार के दौरान 14 फरवरी 23 को पीडि़ता की मृत्यु भिलाई में हो गई थी, जिस पर थाना सुपेला से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर छुईखदान थाना में असल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मामला नवविवाहिता महिला से संबंधित होने से मामले की गंभीरता को देखते खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे द्वारा मामले की जांच हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले को नियुक्त कर मामले की सूक्ष्मता से जांच कर कड़ी कार्रवाई करने दिशा निर्देश दिया गया था,  जिस पर जांच दौरान मृतिका के परिजन का बयान लिया गया।

सूत्रों के अनुसार परिजनों ने बताया कि मृतिका की शादी 20 अप्रैल 22 को डोकराभाठा के लोकजीतेश्वर साहू से सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से मृतिका के पति लोकजीतेश्वर साहू, ससुर रेखुराम साहू एवं सास सतरूपाबाई साहू  द्वारा दहेज में मोटर साइकिल और सिलाई मशीन नहीं लायी हो कहकर मृत्तिका को मारपीट कर आए दिन शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। जिसके कारण मृतिका का जहर सेवन से उपचार दौरान मृत्यु हुआ है। जांच पर अपराध घटित होने पाए जाने से थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 136/23 धारा 304बी, 498.ए, 34 भादस धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी लोकजीतेश्वर साहू, रेखुराम साहू एवं सतरूपाबाई साहू को हिरासत में लेकर घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ किया गया। आरोपीगण ने अपना-अपना जुर्म करना स्वीकार किए हैं। आरोपी लोकजीतेश्वर साहू के पेश करने पर पीडि़ता से शादी में प्राप्त 20 प्रकार के घरेलू सामानों को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया है। आरोपी लोकजीतेश्वर साहू 23 वर्ष, रेखुराम साहू 50 वर्ष एवं सतरूपाबाई साहू 45 वर्ष निवासी डोकराभाठा  के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 22 मई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।


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