राजनांदगांव

गैर के जमीन को अपना बताकर महिला वकील से आरक्षक ने की 40 लाख की धोखाधड़ी
15-Apr-2023 11:56 AM
गैर के जमीन को अपना बताकर महिला वकील से आरक्षक ने की 40 लाख की धोखाधड़ी

पीटीएस में पदस्थ आरक्षक ने जालसाजी कर अधिवक्ता और उसके भाई से की जालसाजी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 15 अप्रैल।
राजनांदगांव जिला न्यायालय की महिला वकील के साथ स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बसंतपुर पुलिस ने जालसाजी की शिकार महिला अधिवक्ता की शिकायत पर आरक्षक के विरूद्ध ठगी के तहत जुर्म दर्ज किया है। फिलहाल आरक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक शहर के ग्रामीण वार्ड पेंड्री हल्का में एक निजी भूखंड होने का हवाला देकर पीटीएस में पदस्थ आरक्षक गिरधर साहू ने महिला अधिवक्ता विनीता मदान और उसके भाई विवेक मदान के साथ जमीन का सौदा किया। 28 फरवरी 2022 को  आरक्षक ने स्वयं के नाम की 63 डिसमिल जमीन का सौदा अधिवक्ता से 40 लाख रुपए में तय किया। महिला अधिवक्ता ने आरक्षक को अलग-अलग तारीखों में  40 लाख रुपए की रकम दी। 23 अगस्त 2022 को महिला वकील और उनके भाई को बिक्री का सौदा इकरारनामा में निष्पादित किया गया। उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं किए जाने से महिला अधिवक्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच में यह बात सामने आई कि आरक्षक ने धोखा देने की नियत से किसी गैर व्यक्ति के नाम के भूखंड को अपना बताकर बेचने की कोशिश की। उक्त भूखंड आरक्षक के बजाय दामोदर तथा संतोष अग्रवाल के नाम की है।

इस मामले को लेकर पुलिस में आरक्षक गिरधर साहू के खिलाफ जालसाजी के तहत मामला दर्ज करने के लिए महिला वकील ने आवेदन दिया। आरक्षक द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए खसरा नंबर 429 के बजाय 425 में मिले भूखंड की रजिस्ट्री करने का फिर झांसा दिया गया, परन्तु रजिस्ट्री की तारीख में भी वह उपस्थित नहीं हुआ। आखिरकार गिरधर साहू ने पीडि़ता महिला वकील को धोखे में रखकर 40 लाख रुपए को डकार लिया। इसके बाद पुलिस ने आरक्षक के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अपराध दर्ज किया है। इधर बसंतपुर थाना प्रभारी शिव चंद्रा ने 'छत्तीसगढ़Ó से कहा कि आरक्षक के विरूद्ध ठगी के मामले के तहत कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


अन्य पोस्ट