राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 मार्च। कालोनाईजर मे. बागेश्वर होम पार्टनर द्वारा वार्ड नं. 21 रेवाडीह प.ह.न. 37 के खसरों में स्वीकृत अभिन्यास/मानचित्र के विपरित निर्माण करने पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293(1),(2), 302 एवं 307 (2),(अ) के तहत नोटिस जारी किया है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि कालोनाईजर मे. बागेश्वर होम पार्टनर प्रहलाद सिन्हा एवं अन्य निवासी हमाल पारा को वार्ड नं. 21 रेवाडीह प.ह.न. 37 के खसरा क्रं. 105/9, 105/26, 105/25, 116/8 कुल रकबा क्रमश: 0.2310, 0.0450, 0.2260, 0.1830 हेक्टेयर में मानचित्र अनुसार शर्तो के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा पालिका (कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2013 (वर्तमान तक संशोधित) अनुसार अनुमति जारी किया गया था। किन्तु उनके द्वार नियम शर्तो का उल्लंघन कर 9 एल.आई.जी. मकान के स्थान पर 5 एम.आई.जी./एच.आई.जी. प्रकार के बड़े मकान बनाया गया है। जोकि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293(1),(2) एवं , 302 के प्रावधानों का उल्लंघन है साथ ही नगर पालिका (कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2013 के नियम 10 (चार) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण यह अधिनियम की धारा 307 (2)(अ) के तहत हटाये जाने योग्य है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार स्वीकृत अभिन्यास में मार्जिनल ओपन स्पेस छोडऩे के बाद 1 मकान के स्थान पर 3 मकान व 01 व्यवसायिक परिसर का बिना अनुमति निर्माण किया गया है। जो अधिनियम में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत हटाने योग्य है तथा उद्यान की खूली भूमि एवं आंतरिक सडक की चौडाई में भिन्नता पाई गयी।
उन्होंने बताया कि कालोनाईजर मे. बागेश्वर होम पार्टनर प्रहलाद सिन्हा एवं अन्य निवासी हमाल पारा द्वारा नियम विरूद्ध किये गये निर्माण के लिये 15 दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण हटाने एवं अपना जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 307(3) के तहत निगम द्वारा हटाने/परिवर्तित कियया जावेगा। जिसके व्ययों की प्रतिपूर्ति स्वत: के द्वारा किया जायेगा।