राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग, एफआईआर दर्ज
22-Feb-2022 3:09 PM
अवैध प्लाटिंग, एफआईआर दर्ज

राजनांदगांव, 22 फरवरी। अवैध प्लाटिंग के संबंध में प्रशासन सख्त रवैया अपना रही है एवं निगम सीमाक्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग में संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है।
वार्ड नं. 02 बजरंगपुर नवागांव प.ह.न. 35 में स्थित भूमि खसरा क्रं. 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर उमराव साहू को मुरूम डालकर अवैध प्लाटिंग करने पर नोटिस उपरांत जवाब अप्राप्त होने पर प्रशासन एवं निगम की टीम संबंधित के अवैध प्लाट को यांत्रिक संसाधनों से हटाने की कार्रवाई कर मुरूम जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान होने वाले व्यय एवं मुरूम खनन रायल्टी रसीद की प्रति 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया था, किन्तु साहू द्वारा कोई सम्पर्क नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 154 दंड सहिता प्रकरण के तहत थाने में प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराई गयी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी द्वारा अधिकृत सहायक अभियंता संदीप तिवारी ने वार्ड नं. 02 बजरंगपुर नवागांव प.ह.न. 35 में स्थित भूमि खसरा क्रं. 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर उमराव साहू को मुरूम डालकर अवैध प्लाटिंग करने पर छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (3) के तहत संबंधित के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन पेश किया, जो उक्त धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार अवैध प्लाटिंग करने वाले कालोनाईजर या भूस्वामी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञात हो कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने एवं संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई प्रशासन एवं निगम की टीम द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 396 (1) के तहत संदीप तिवारी सहायक अभियंता नगर निगम को उक्त अधिनियम की धारा 292 (ग) के तहत निगम सीमाक्षेत्र में हो रहे अनियमित विकास, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्रवाई करने विशेषत: प्राधिकृत किया गया है। उपरोक्त हेतु प्रधिकृत अधिकारी निगम क्षेत्र से संबंधित थाना का कार्यभार रखने वाले पदाधिकारी से संपर्क कर दांडिक कार्रवाई करने हेतु आवश्यक सहयोग एवं दस्तावेज प्रदाय करेंगे।


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