रायपुर

रविवि के कुलसचिव पटेल पद के अयोग्य-हाईकोर्ट
23-May-2025 9:03 PM
रविवि के कुलसचिव पटेल पद के अयोग्य-हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 मई। प्रदेश के सबसे पुराने  रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की अयोग्यता पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी।

तीन वर्ष पूर्व  2022 से चल रहे मामले पर अंतिम सुनवाई कोर्ट में 6 मार्च 2025 को हुई  थी। इसका फैसला आज  22 मई 2025 को आया। कोर्ट ने 23 पेज के ऑर्डर में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आप (शैलेन्द्र पटेल) निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते और आपको रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, केस खारिज किया जाता है। इस बेहद गंभीर मामले के  ऑर्डरशीट में कोर्ट ने  राहुल गिरी गोस्वामी की शिकायत  और स्नढ्ढक्र का उल्लेख हैं।

लगातार कोर्ट को गुमराह कर राहत लेकर रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जमे शैलेन्द्र पटेल को आज कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह फर्जी और अयोग्य है..। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में नए कुलसचिव की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। पटेल के बाद प्रतीक्षा सूची के दूसरे चयनित अधिकारी को नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। हालांकि उनका भी वेटिंग  पिरियेड खत्म हो चुका है। ऐसे में किसी नए प्रोफेसर या अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है।


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