रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 सितंबर। एक वर्ष पहले पत्नी पर कैची से जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपी मोहरदास डहरिया को कोर्ट ने आजीवन कारावास और हजार रूपए अर्थदंण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक राजकुमार शुक्ला ने बताया कि 24 मार्च 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे झण्डा चौक आमासिवनी में बिटावन बाई कुर्रे के मकान में आरोपी मोहरदास डहरिया ने अपनी पत्नी पल्लवी डहरिया की हत्या करने नीयत से लोहे की धारदार कैची से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता अपराध दर्ज किया था।
आरोपी का मृतिका पल्लवी डहरिया के साथ 2021 में आर्य समाज टिकरा पारा विवाह हुआ था। जिसके बाद दोनों सीतापार में सिमगा में रहते थे। कुछ दिनों बाद आरोपी के मारपीट करने से तंग आकर पल्लवी सोनवानी ने थाना सिमगा में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई ,तो मोहरदास ने झगड़े का समझौता कर 2022 में अपने साथ आमासिवनी में अलग मकान में रहने लगा।
इस बीच पल्लवी सोनवानी अपने मामा रविशंकर कुरें, हरिशंकर कुर्रे को फोन घर में विवाद की सूचना दी। और पून: मारपीट तंग होकर वह अपने नानी के घर चली गई। इस बौखलाहट में मोहरदास 24 मार्च 2023 को झंडा चौक आमासिवनी में बिटावन कुर्रे के घर में आया।
वहां पर बिटावन कुरें और उसके लडक़े रविशंकर कुर्रे तथा हरिशंकर कुर्रे ने एवं लडक़ी पिंगला कुर्रे ने मोहरदास को मारपीट न करने की समझाइस दकर अपने काम पर चले गये। दोपहर करीब 12:15 बजे आरोपी पल्लवी को जबरन कमरे से खींचकर ले गया। कमरे के अंदर सिलाई मशीन के उपर रखी कपड़ा काटने की लोहे की कैंची को उठाकर पल्लवी के सीने मे, गले में, दाढ़ी के नीचे एवं पीछे पीठ में ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।
पिंगला कुर्रे ने विधानसभा थाना में पल्लवी डहरिया की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मोहरदास के खिलाफ 302 का अपराध दर्ज कर मौके से हत्या में प्रयुक्त कैंची, मोटरसायकल सी.जी. 22 एस 1932 को जब्त किया। शव को पीएम कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16.जून .2023 को कोर्ट में पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर मोहरदास को दोषी पाया गया। जिसपर कोर्ट ने पल्लवी डहरिया के हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।