रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। रेरा प्राधिकरण ने ए.के.एस. स्मार्ट सिटी ग्राम पाहंदा दुर्ग को अगले डेढ़ महीने में 75.26 लाख रूपए जमा करने के आदेश दिया है।
कॉलोनी सोसायटी के रहवासियों के पक्ष निर्णय करते हुए डेवलपर बिल्डर ए. के. एस. इंन्फॉटेक को अपने प्रोजेक्ट के ब्रोशर विवरण अनुसार स्वीमिंग पुल, क्लब हाउस नहीं बनाने पर दोनों की लागत राशि 75.26 रूपये 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट करने होंंगे।
सोसायटी निवासी श्रीमती अनिता देवी, श्रीमती स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल ने रेरा में मई 2024 में शिकायत प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा ए.के.एस. स्मार्ट सिटी में वर्ष 2019 में प्लॉट क्रय किया गया था जिसमें बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधा के साथ स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस भी है की सुविधा देने का उल्लेख किया था। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पाटन से दिनांक 07 अगस्त 2020 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। परन्तु उनके द्वारा अपने ब्रोशर अनुसार कॉलोनी में स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाया गया है।
रेरा प्राधिकरण ने इस शिकायत पर चार माह के भीतर सुनवाई कर आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में रेरा प्राधिकरण के गठन के उपरांत अब तक कुल 2370 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय शुक्ला, सदस्य धनंजय देवांगन प्रत्येक सप्ताह सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को शिकायतों के संबंध में संयुक्त सुनवाई किया जा रहा है।