महासमुन्द
आरोपी ने पेट और चेहरे पर चलाए चाकू
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,10 अप्रैल। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चरौदा में न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली करने गए एक प्रधान आरक्षक पर आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने न केवल शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की,े बल्कि पुलिस टीम को देखते ही गाली-गलौज करते हुए उन पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में प्रधान आरक्षक बाल-बाल बचे हैं। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार खल्लारी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक टीम और कोटवार नोहर सिंह सूर्यवंशी के साथ ग्राम चरौदा पहुंचे थे। पुलिस टीम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फ ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली के लिए आरोपी किशोर उर्फ मिथुन चौहान 20 वर्ष की तलाश में थी। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस को देखते ही आरोपी किशोर ने भागने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने करीब एक किलोमीटर तक उसका पीछा किया और चरौदा बांध के पास स्थित जंगल में जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उसने समर्पण करने के बजाय अपनी कमर में छिपाकर रखा हुआ एक लंबा और धारदार चाकू निकाल लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों और शिकायत के अनुसार आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही मां.बहन की अश्लील गालियां देनी शुरू कर दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू लहराने लगा। प्रधान आरक्षक हरीश कंवर ने जब उसे काबू करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने पहला वार प्रधान आरक्षक के चेहरे पर किया जिससे वे बाल-बाल बचे।
इसके बाद आरोपी ने दूसरा वार उनके पेट पर और तीसरा वार उनकी कमर पर किया। इस हमले के दौरान बचाव करते समय प्रधान आरक्षक के दोनों हाथों के पंजों और नाक पर गहरी चोटें आई हैं। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फ रार होने में सफल रहा। घटना के बाद घायल प्रधान आरक्षक की लिखित शिकायत पर खल्लारी पुलिस ने आरोपी किशोर उर्फ मिथुन चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109-1, हत्या का प्रयास धारा 121-1, व 118-1 लोक सेवक को चोट पहुंचाना और गंभीर हथियार का उपयोग, धारा 132 सरकारी काम में बाधा डालना,धारा 296 अश्लील कृत्य और गाली-गलौज, धारा 351-3 जान से मारने की धमकी देने का अपराध पंजीबद्ध किया है।


