महासमुन्द

टैक्स भुगतान की रसीद दिखाने पर ही होगा राशनकार्ड, जन्म-मृत्यु, भवन अनुज्ञा जैसे काम
14-Dec-2021 5:46 PM
टैक्स भुगतान की रसीद दिखाने पर ही होगा राशनकार्ड, जन्म-मृत्यु, भवन अनुज्ञा जैसे काम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,14 दिसंबर।
पालिकाध्यक्ष ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि टैक्स भुगतान की रसीद दिखाने पर ही राशनकार्ड, जन्म-मृत्यु के अलावा भवन अनुज्ञा, जाति सत्यापन आदि जैसे कार्य होंगे। जिनके पास रसीद नहीं होगी, उनका काम नहीं होगा। राजस्व विभाग पालिका के टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों की सूची वार्ड पार्षद व राजस्व विभाग की ओर से बनाएगी। इसके बाद उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों पर नाम सहित प्रकाशित की जाएगी। पालिका इस बार टैक्स की वसूली को लेकर सख्त हो गई है। आगामी 31 दिसंबर तक बकायादारों को टैक्स पटाने के लिए समय दिया गया है।

जानकारी अनुसार चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में टैक्स की वसूली नहीं होने से पालिका को लगातार घाटा हो रहा है।
चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में अब केवल तीन महीने शेष हैं। मौजूदा वर्ष के टैक्स के रूप में 320.55 लाख रुपए और पिछला बकाया 265.67 लाख रुपए की वसूली पालिका को करना है। पिछले 9 महीने में पालिका पिछली बकाया राशि का केवल 6.98 फीसदी ही वसूली कर पाई है। वहीं अब तक चालू वित्तीय वर्ष का 20.45 फीसद टैक्स पालिका में जमा हो चुका है। यही कारण है कि आगामी तीन महीने में टैक्स वसूली अभियान तेजी से चलाने की योजना है।

महासमुंद पालिका की टीम लगातार करदाताओं से टैक्स भुगतान करने की अपील कर रही है, लेकिन करदाता टैक्स का भुगतान करने में कोताही बरत रहे हैं। हालांकि अब ऐसे लोगों के खिलाफ  पालिका प्रशासन एक्शन लेने के मूड में है। इस संबंध में पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर का कहना है कि बकायादारों को टैक्स भुगतान करने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। वहीं अधिकारियों को 30 वार्डों के बकायादारों से वसूली के निर्देश दिए हैं और उनकी सूची भी बनाई जा रही है। यदि समय रहते बकायादार टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें पेनाल्टी के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

बकायादारों से पालिका ने इस बार बकायादारों को पालिका से मिलने वाली पानी, सीवर साफ -सफाई, कूड़ा उठान आदि सुविधाओं से वंचित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय बकायादारों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर भी लागू होगा।
 


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