दुर्ग

कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं, साढ़े 5 करोड़ की वसूली
19-Oct-2024 3:53 PM
कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं, साढ़े 5 करोड़ की वसूली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 19 अक्टूबर। जिले में कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले दो राइस मिलों के बैंक गारंटी से साढ़े पांच करोड़ रुपए वसूली करने की कार्रवाई की गई है। मामले में दोनों राइस मिलों को पहले ही ब्लेक लिस्टेड किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा समय पर चावल जमा नहीं करने वाले अन्य मिलरों के विरुद्ध भी कर्रवाई की तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग की समीक्षा करने पर पाया गया कि मिलरों द्वारा उठाये गये धान के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम में निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया गया है। कुछ मिलरों द्वारा धान का उठाव करने के बावजूद कई दिवसों तक प्रदाय केन्द्रों में चावल जमा नहीं किया गया है। चावल जमा करने में शेष कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में चावल जमा कराने हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार विभिन्न राईस मिलों की जांच की गई है। इसमें फर्म हनुमत राईस इंडस्ट्रीज जेवरा सिरसा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 19907.27 क्विंटल धान का उठाव किया जाकर 10435.70 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा 3101.24 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है। इसी प्रकार फर्म हनुमत राईस इंडस्ट्रीज यूनिट 2 जेवरा सिरसा द्वारा भी 36305.23 क्विंटल धान का उठाव किया जाकर मात्र 6368.44 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा फर्म द्वारा 17956.06 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है। इस प्रकार फर्म द्वारा अपनी क्षमता का मात्र 26 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है। जांच के दौरान दोनों मिले बंद पाई गई थी। उक्त दोनों फर्म के प्रोप्राईटर  सुजीत कुमार गुप्ता तथा संचालक विनीत गुप्ता है। जिन्हें नोटिस जारी कर शेष चावल जमा करने कहा गया था। इसके बावजूद चावल जमा नहीं करने पर न्यायालय कलेक्टर दुर्ग में दोनों प्रकरणों की सुनवाई की गई है तथा कस्टम मिलिंग के कार्य में लापरवाही करने के कारण अनावेदक के कृत्य को छग कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3 (2) 4 एवं 6 तथा जिला विपणन अधिकारी दुर्ग से कस्टम मिलिंग हेतु किए गए अनुबंध का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त दोनों फर्म से जब्त किए गए धान के मूल्य में से कमश: 50 हजार एवं 30 हजार रु. की राशि राजसात की गई है तथा जमा हेतु शेष चावल की वसूली अनावेदक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी / एफडीआर/पीडीसी) से करने का आदेश दिया गया है।

साथ ही संचालकों की दोनों फर्म को क्रमश: आगामी 2 एवं 3 वर्ष के लिए कस्टम मिलिंग से बाधित करते हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। डीएमओ भौमिक बघेल का कहना है कि कलेक्टर न्यायलय द्वारा दोनो मिलों को मामले में ब्लेक लिस्टेड किए गए है।

 साथ ही शेष चावल की राशि बैंक गारंटी से वसूली के आदेश दिए गए थे। कलेक्टर न्यायालय के आदेशानुसार दोनों राइस मिलो के बीजी से 5.5 करोड़ रुपए वसूली की यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि जो भी मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य समय पर नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।


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