दुर्ग

मूक बधिर से रेप, आजीवन कारावास
17-Oct-2024 2:41 PM
मूक बधिर से रेप,  आजीवन कारावास

दुर्ग, 17 अक्टूबर। मूक बधिर अवयस्क अभियोक्त्री बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती करने वाले करीबी नातेदार आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 506 बी के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।  मुख बधिर अप्राप्तवय बालिका की मां ने वैशाली नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी के पेट में कुछ महीनों से दर्द हो रहा था, इसको लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास उसे ले जाया गया था। जांच के पश्चात डॉक्टर द्वारा दवा दी गई थी। उसे खाने के बाद बालिका की मां को पता चला कि वह गर्भवती हुई थी। इस पर जब पूछताछ की गई तब इशारे से बालिका ने बताया कि 19 अप्रैल 2022 की सुबह घर में कोई नहीं था, तब उसका ही एक करीबी नातेदार आरोपी जिसे वह अंकल कहती थी जबरन घर में प्रवेश किया और किशोरी को अकेले पाकर उसे डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने धमकी दी थी कि किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। मौके का फायदा उठाकर आरोपी बालिका के साथ कई बार गलत काम किया था। जानकारी मिलने पर बालिका की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।


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