बलरामपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर-रामानुजगंज, 25 दिसंबर। धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील रामचन्द्रपुर में पदस्थ बंधन राम पटवारी द्वारा धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरती गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है।
इसी क्रम में तहसील रामानुजगंज में पदस्थ विजय यादव पटवारी को भी धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ नियत किया गया है।
दोनों निलंबित पटवारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


