सूरजपुर
प्रतापपुर, 10 फरवरी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अवहेलना का मामला सामने आने के बाद जनपद पंचायत प्रतापपुर ने ग्राम पंचायत खैराडीह के सचिव एवं जनसूचना अधिकारी टमेश्वर सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत सूरजपुर को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आवेदक अशरफ उल्लाह ने 15 सितंबर 2025 को आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन सचिव द्वारा निर्धारित समय-सीमा में न तो जानकारी दी गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण क्रमांक 149/2025 में 10 नवंबर 2025 को 15 दिवस के भीतर नि:शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।
इसके बाद 7 जनवरी को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया, लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ।
सूत्रों के मुताबिक सचिव पर पंचायत बैठकों का नियमित आयोजन न करने और पंचायत राज अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के भी आरोप हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। मीडिया में मामला आने के बावजूद सचिव का रवैया उदासीन रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद सीईओ ने 2 फरवरी 2026 को जिला पंचायत को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है।


