राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 मई। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो) अंतर्गत राजनांदगांव जिले के लिए शरद श्रीवास्तव का चयन सपोर्ट पर्सन के रूप में किया गया है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ओपी साहू की अध्यक्षता वाली समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत राजनांदगांव जिले के लिए शरद श्रीवास्तव को उनकी क्षमता और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया है। विगत 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय श्री श्रीवास्तव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य रहने के साथ-साथ चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
पाक्सो सपोर्ट पर्सन के रूप में शरद श्रीवास्तव यौन शोषण या बाल शोषण के पीडि़तों को समर्थन और सहायता प्रदान करने का कार्य जैसे पीडि़तों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, पीडि़तों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना, पीडि़तों को चिकित्सा और परामर्श सेवाओं तक पहुंचने में मदद करना, पीडि़तों के अधिकारों की रक्षा करना और पीडि़तों को न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।