राजनांदगांव

शहर के पास हो-हुल्लड़ करने वालों और प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा बेचने पर हुई कार्रवाई
14-May-2025 4:44 PM
शहर के पास हो-हुल्लड़ करने वालों और प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा बेचने पर हुई कार्रवाई

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 मई।
शहर के अवाना होटल के पास हो-हुल्लडक़र शांति भंग करने वाले अनावेदकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेजने की कार्रवाई की। इसके साथ ही अवैध रूप से प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा बिक्री करने वाले के विरूद्ध थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

मिली जानकारी के अनुसार बसंतपुर पुलिस द्वारा आपराधिक व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 मई को 4 अनोवदकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय राजनंादगांव के समक्ष पेश किया गया। पुलिस को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवाना होटल के पास हो-हुड़दंग कर रहे, जिसे वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा समझाईश दिया गया, किन्तु वे लोग नहीं मान रहे हैं। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में क्षेत्र में परिशांति कायम रखने के लिए टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए रवाना किया गया।

 

उपरोक्त अनावेदकों द्वारा पुलिस की उपस्थिति में आक्रोशित होकर हो-हुल्लड़ करने लगे। आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर अनावेदकों को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।

जर्दायुक्त गुटखा जब्त
इसी तरह 12 मई को पुलिस को सूचना मिली कि सागर मंजन 29 साल निवासी सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव सार्वजनिक रूप से छग शासन द्वारा प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा को बिक्री करने रखा है। सूचना पर रेड कार्रवाई कर अनावेदक सागर मंजन के कब्जे से 140 पैकेट जर्दायुक्त गुटखा जब्त कर अनावेदक के विरूद्व कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया तथा अनावेदक के विरूद्व पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत कार्रवाई की जा रही है।


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