राजनांदगांव
राजनांदगांव, 12 जनवरी। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने मोहारा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बहन बीते वर्ष 6 जनवरी को मोबाइल बनाने डोंगरगढ़ जा रही हूं कहकर गई, जो वापस घर नहीं आने पर आसपास व रिश्तेदारों में पता नहीं चलने पर 8 जनवरी 2024 को पुलिस चौकी मोहारा में अप.क्र. 08/2025 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते एसपी मोहित गर्ग एवं एएसपी राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा, मोहारा प्रभारी निरीक्षक ढाल सिंह साहू के नेतृत्व में अपहता को 9 जनवरी 2025 को जबलपुर से बरामद किया गया। अपहृता की महिला पुलिस अधिकारी से कथन करने पर आरोपी सागर मानिकपुरी उर्फ स्वरूपदास रायपुर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताने से मामले में धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी का पता तलाश कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।


