राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। सायबर ठगी के शिकार पीडि़तों को न्यायालय द्वारा रकम वापसी के आदेश से पीडि़तों के चेहरे पर मुस्कान आई। चार पीडि़तों के 70 हजार रुपए वापसी का न्यायालय से आदेश हुआ। पुलिस की आमजन को सायबर ठगी से बचाने एवं पीडि़तों को राहत दिलाने विभिन्न स्तर पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार केसीजी एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन एवं एएसपी निमेश गौतम व अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले खैरागढ़ के मार्गदर्शन एवं थाना खैरागढ़ थाना प्रभारी अनिल शर्मा के नेतृत्व में समर्थ अभियान के तहत जिला क्षेत्रांतर्गत सायबर जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को सायबर संबंधित अपराधों से बचने एवं फ्रॉड होने पर क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इस संंबंध में विस्तृत जानकारी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में 8 एवं 9 जनवरी को पीडि़तों के 1930 हेल्प लाइन नंबर के माध्यम से होल्ड कराए गए ठगी के रकम की वापसी के लिए न्यायालय के समक्ष खैरागढ़ थाना के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरणों का अवलोकन कर न्यायालय के आदेशानुसार लगभग 70 हजार रुपए अलग-अलग पीडि़तों को वापस सुपुर्द करने आदेश प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। रकम की वापसी पर सायबर ठगी के शिकार आवेदकों के चेहरों पर मुस्कान और केसीजी पुलिस का आभार किया।