राजनांदगांव

सूद वसूलने की आरोपी महिला को भी सजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। डोंगरगढ़ के बहुचर्चित विजय नेताम खुदकुशी मामले में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हत्थेल, उनके दो भाई व एक महिला को दोषी करार देते अदालत ने सभी को 5-5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि 5 अक्टूबर 2022 को रेल्वे कर्मचारी विजय नेताम ने अपने घर में आत्महत्या कर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें खुदकुशी के लिए उक्त सभी आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया था।
इस मामले में पुलिस ने तरुण हत्थेल, उनके भाई अरविंद हत्थेल, गब्बर उर्फ अजीत हत्थेल और वसूली करने वाली सोनम साहू के विरूद्ध मामला दर्ज किया था।
बताया जा रहा है कि मृतक विजय नेताम रेल्वे में सिग्नल टेलीकॉम हेल्पर के पद पर पदस्थ था। उसने आरोपियों से निजी कार्य के लिए कर्ज लिया था। इसके एवज में उस पर दबाव बनाकर वसूली की जा रही थी। दबाव से परेशान होकर विजय ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी।
मृतक विजय के परिजनों का आरोप है कि कर्ज की पूरी रकम अदा करने के बावजूद आरोपी दबाव बनाकर अनावश्यक वसूली कर रहे थे। इस बात की जानकारी मृतक ने मां और बहन को भी दी थी। दबाव के कारण वह आत्महत्या करने का भी परिजनों के सामने जिक्र करता था।
इस बीच अत्याधिक मानसिक रूप से प्रताडि़त विजय नेताम ने खुदकुशी से पहले सभी के विरूद्ध एक चि_ी लिखकर छोड़ी। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और बेजा वसूली करने के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया।
अदालत ने सभी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, वहीं एक हजार का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने के एवज में आरोपियों को एक वर्ष का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना पड़ेगा।