राजनांदगांव

राजनांदगांव, 6 जनवरी। पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से 95 स्कूली बसों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें 2 स्कूली बस अनफिट पाए गए। उक्त बसों से 7 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
मिली जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन में एएसपी राहुल देव शर्मा एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा के मार्गदर्शन में परिवहन उप निरीक्षक प्रभा तिवारी एवं परिवहन स्टॉफ एवं यातायात पुलिस उ.नि. अनिल तिवारी, प्र.आर. हेमराय चंद्रवंशी की उपस्थिति में संयुक्त रूप से 95 स्कूली बसों का भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज चेकिंग किया गया। जिसमें 2 स्कूली बस अनफिट पाया गया। जिससे 7000 रुपए जुर्माना वसूला गया। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार स्कूल बसों का चेकिंग किया गया। जिसमें स्कूली बस का पीला होना, बस की खिड़कियों में समानांतर जाली लगा होना, प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होना, एक प्रशिक्षित परिचालक का होना, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा, स्कूली बस चालकों को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना, प्रत्येक स्कूल बस में सीट के नीचे बस्ता रखने पर्याप्त स्थान होना, बस में स्पीड गर्वनर लगा होना, स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा, प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होना, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जाएगा। प्रत्येक स्कूल बस में वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र होना, स्कूल बसों का 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना एवं स्कूली बस चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
सभी स्कूली बस संचालकों से अपील है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित रहे।