राजनांदगांव

जिलेभर में कोटपा एक्ट के 107 प्रकरणों पर कार्रवाई
30-Nov-2024 3:38 PM
जिलेभर में कोटपा एक्ट के 107 प्रकरणों पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 नवंबर।
जिलेभर में पुलिस ने दो दिनों में 107 प्रकरणों में कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वाले दुकानदारों व ठेले वालों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मिली जानकारी के अनुसार एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन पर एएसपी मुकेश ठाकुर एवं राहुल देव शर्मा के निर्देशन पर जिले के समस्त थना व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने एरिया के अंदर आने वाले शैक्षणिक संस्थान (सरकारी व निजी) की आउटर बाउंड्रीवाल के 100 मीटर के अंदर के किसी भी तरह के तंबाकू और नशे का सामान बेचने वाले दुकानों व ठेले पर वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था। इस पर 28 और 29 नवंबर को विगत दो दिनों में कोतवाली पुलिस द्वारा 10 प्रकरण, बसंतपुर पुलिस द्वारा 5 प्रकरण, लालबाग पुलिस द्वारा 07 प्रकरण, डोंगरगांव पुलिस द्वारा 34 प्रकरण, छुरिया पुलिस द्वारा 04 प्रकरण, घुमका पुलिस द्वारा 10 प्रकरण, गैंदाटोला पुलिस द्वारा 20 प्रकरण एवं ओपी चिचोला पुलिस द्वारा 5 प्रकरण, तुमडीबोड़ पुलिस द्वारा 07 प्रकरण, सुरगी पुलिस द्वारा 5 प्रकरण कुल 107 प्रकरणों में कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर इस्तागासा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। दुकानदार व ठेले वालों को ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बचने की चेतावनी दी गई। यह अभियान आगे भी जारी रहेगी।
 


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