राजनांदगांव

टंगिया से प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार
29-Nov-2024 2:23 PM
टंगिया से प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार

पेड़ काटने और मजदूरी के नाम पर हुआ था विवाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 नवंबर।
पेड़ काटने और मजदूरी की बात पर विवाद और गाली-गलौज के दौरान टंगिया से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त टंगिया को भी जब्त किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया। 

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने चिखली पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 नवंबर को प्रार्थी का पिता दयाराम साहू गांव के मजदूर अगरदास साहू को साथ में लेकर पेड़ काटने के लिए दिखाने तेलहा खार ले गया था। एक दिन पहले भी पेड़ काटने गया था। जिसमें से एक पेड़ छूट गया था। उसी को दिखाने काटने मजदूरी की बात पर विवाद हो गया था। विवाद होने से आहत दयाराम साहू से झगड़ा-विवाद कर अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे टंगिया से सिर, दाहिने गाल, कान के नीचे प्राणघातक वारकर घायल कर दिया। रिपोर्ट पर धारा 296, 109(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन व एएसपी राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के लिए ग्राम भाठागांव रवाना किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गांव के बाहरी खार में छिपे होने की सूचना पर तत्काल दबिश देकर आरोपी को खार में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी अगरदास साहू 50 साल निवासी भाठागांव ने अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त लोहे का टंगिया को जब्त कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। 
 


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