राजनांदगांव

बिना अनुमति लगे बोर्ड हटाएं अन्यथा होगी कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 नवंबर। नगर निगम की टीम ने शहर के अंदर मुख्य मार्गों के विद्युत पोलों एवं अन्य जगह लगे लगभग 200 अवैध विज्ञापन बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की। वहीं नगर निगम आयुक्त ने बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड स्वयं हटाने अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवार एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड, विद्युत पालों में छोटे-बड़े बैनर-पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय व फ्लाई ओवर के पिल्लहरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित को दिए थे, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अवैध होर्डिग्स व बोर्ड नहीं हटाया गया, जिसे निगम की टीम ने कार्रवाई करते गुडाखू लाईन, आजाद चौक, हलवाई लाईन, भारत माता चौक, कामठी लाईन, दिल्ली दरवाजा के पास, रामाधीन मार्ग, गंज लाईन, गंज चौक एवं पुराना बस स्टैंड के विद्युत पोलो एवं अन्य जगह लगे लगभग 200 अवैध बोर्ड हटाया। उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।