राजनांदगांव

पॉस्को मामले में आरोपी को सजा
02-Sep-2024 2:33 PM
पॉस्को मामले में आरोपी को सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 सितंबर।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के अंतर्गत पॉस्को मामले में आरोपी को कारावास की सजा हुई। अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी धर्मेन्द्र वर्मा को क्रमश: 2 साल 6 माह एवं 3 वर्ष सक्षम कारावास एवं क्रमश: 500-500 एवं 1000  रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। धारा 452, 323 एवं धारा-7 के उल्लंघन में 8 पॉक्सो के तहत सजा दी गई।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 दिसंबर 2021 को वह सुबह 10 बजे स्कूल जाने तैयार हो रही थी, घर में कोई नहीं था, तभी गांव का धर्मेन्द्र वर्मा जो प्रार्थिया के घर अंदर घुसकर छेडख़ानी किया और कहा कि तुम अगर किसी दूसरे से शादी करोगी तो मैं तुझे जान सहित मार दूंगा। झटका देकर छुडाई और भागने की कोशिश की तो आरोपी प्रार्थिया के बांये हाथ को पकड़ लिया और अपने साथ लाए लोहे की छड़ से प्रार्थिया के बांये हाथ बांस को मारा। चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकली और अपने पिता को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। 

प्रार्थिया की लिखित आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थिया की आई चोंट का डॉक्अरी मुलाहिजा कराया गया। घटनास्थल पहुंचकर नजरी नक्शा तैयार कर प्रार्थी गवाहों का कथन लेखबद्ध कर आरोपी धर्मेन्द्र वर्मा को 18 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर प्रकरण अजमानतीय होने से न्यायिक रिमांड पर लिया गया। विवेचना पर आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से अभियोग पत्र 3 जनवरी 2022 को तैयार अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय खैरागढ़ में 3 जनवरी 2022 को पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण पश्चात 31 अगस्त 2024 को आरोपी धर्मेन्द्र वर्मा (28) को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 452, 323 एवं धारा 7 के उल्लंघन में 8 पॉक्सो के तहत क्रमश: 2 साल 6 माह एवं 3 वर्ष सक्षम कारावास एवं क्रमश: 500-50 एवं 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
 


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