राजनांदगांव

महापौर ने गुप्ता को सदस्यता से हटाया
28-Aug-2024 1:56 PM
महापौर ने गुप्ता को सदस्यता से हटाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 अगस्त।
महापौर हेमा सुदेश देशुमख ने अनर्गल बयानबाजी करने पर महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य राजेश गुप्ता चम्पू को महापौर परिषद से हटाया। उल्लेखनीय है कि महापौर मनोनीत होने के उपरांत महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत मेयर-इन-कांऊसिंल का गठन किया। उनके द्वारा महापौर परिषद में वार्ड नं. 41 के पार्षद राजेश गुप्ता चम्पू को विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सदस्य का दायित्व दिया गया। 

प्रभारी सदस्य गुप्ता द्वारा कुछ दिनों से महापौर देशमुख के विरूद्ध समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से तत्थ्यहीन एवं निराधार अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा महापौर से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा किसी भी माध्यम से चर्चा की गई, बल्कि महापौर की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। राजेश गुप्ता चम्पू के इस कृत्य पर महापौर हेमा देशमुख ने मेयर-इन-काऊंसिल के प्रावधान अनुसार लिखित में पत्र जारी कर गुप्ता को महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य से पृथक किया।


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