राजनांदगांव

राजनांदगांव, 25 अगस्त। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को कारावास की सजा हुई। जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी को एक साल कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में परिवादी प्रार्थी गजेंद्र वर्मा पिता आत्माराम निवासी पासलखैरा थाना खैरागढ़ द्वारा अनावेदक जगन्नाथ वर्मा से करीब 3.75 लाख के लेनदेन के संबंध में रुपए वापसी हेतु अनावेदक जगन्नाथ वर्मा द्वारा 16 जून 2023 को परिवादी को चेक जारी किया गया था, जो चेक बाउंस होने पर परिवादी गजेंद्र वर्मा द्वारा 26 अगस्त 2023 को जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ में न्याय हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 680/2023 दर्ज कर मामले का विचारण जेएमएफसी न्यायालय खैरागढ़ में चल रहा था, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद देवांगन द्वारा विचारण पश्चात 22 अगस्त 2024 को आरोपी जगन्नाथ वर्मा (55) को दोषसिद्घ पाए जाने पर धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के तहत 1 साल साधारण कारावास व 4 लाख अर्थदंड से दंडित किया गया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सैय्यदअल्ता अली ने पैरवी किया।