राजनांदगांव

परिसीमन कार्रवाई नियमानुसार संभव नहीं- कुलबीर
09-Jul-2024 3:43 PM
परिसीमन कार्रवाई नियमानुसार संभव नहीं- कुलबीर

पुराने परिसीमन में ही चुनाव की प्रक्रिया हो

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 जुलाई।
आम निर्वाचन 2024-25 वार्डों के हो रहे परिसीमन को लेकर निगम के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आपत्ति जताते कहा कि नीतिगत परिसीमन संभव नहीं, जिसको लेकर सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्रालय, संचालक नगरीय प्रशासन विकास छत्तीसगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निगम निगम आयुक्त एवं एसडीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है।

इस संबंध पार्षद श्री छाबड़ा ने कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 (4) के तहत जैसे ही किसी नगर पालिक क्षेत्र के वार्डों की रचनापूर्ण हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दी जाती है, परंतु किसी भी नगर पालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिर्वायत पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है। श्री छाबड़ा ने कहा कि नियमानुसार नगर पालिक निगम अधिनियम 10 (4) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। संचालनालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश में 2011 की जनगणना को आधार मानना है और पत्र समस्त कलेक्टर छग को दिए गए निर्देश में 2011 के जनगणना के पश्चात नगरीय निकाय जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते परिसीमन किया जाना है। दोनों पत्रों में विरोधाभास है। इस कारण परिसीमन किया जाना वास्तविक रूप में संभव नहीं है। अत: परिसीमन की कार्रवाई को निरस्त किया जाए।

श्री छाबड़ा ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए एवं चुनाव के प्रक्रिया के नियमों का पालन सुनिश्चित हो। इसी तरह मेरे द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण करते 13 जुलाई 2024 तक  अनिवार्य रूप से लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया। वहीं नियमानुसार कार्रवाई नहीं होने पर विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधि प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने की बात कही है।


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