राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग : खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, नोटिस
21-Nov-2022 4:01 PM
अवैध प्लाटिंग : खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड, नोटिस

अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम सख्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 नवंबर।
नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गयी और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा, चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार बीके नगर के पास रिक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधित श्रीमती प्रमिला कोटडिया ध.प. सुरेश कुमार कोटडिया को नोटिस भी दिया जा रहा है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोनी निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जिलाधीश द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिए गए थे  कि जहां अवैध प्लाटिंक की जा रही है ,वहां निरंतर कड़ी कार्रवाई की जाए।  नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचनबाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और विगत तीन दिनों से कौरिनभाठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार रायपुर नाका बीके नगर के पास खसरा नं. 294/7 में श्रीमती प्रमिला कोटडिया ध.प. सुरेश कुमार कोटडिया द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी के संबंध में जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया। साथ ही संबंधित श्रीमती कोटडिया को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते कहा कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लें। जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्रवाई करें,  ताकि परेशानी से बचा जा सके।
 


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