रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश अनीता धु्रव ने बलात्कार के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 64 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल जेल की सजा सुनाई है। राधेलाल यादव 22, निवासी हसदा नंबर 2, अभनपुर, पर आरोप है कि उसने फरवरी 2025 की रात 11 बजे पीडि़ता के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में गोबरा नवापारा पुलिस ने धारा 331ख, 351-2 और 64-1 का अपराध दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडि़ता की उम्र नाबालिग बताई गई थी और घटना के बाद गर्भवती भी हो गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पीडि़ता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं हो सकी, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की धारा 4 लागू नहीं ।
अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से पाया कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
अदालत ने आरोपी को धारा 64 के तहत दोषी ठहराया। साथ ही मामले में पीडि़ता को प्रतिकार राशि 4 लाख रूपए देने पर अनुशंसा की गई।


