रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अप्रैल। निगम ने बजट में मंजूर नए शुल्क की वसूली शुरू कर दी है। निगम के बाजार विभाग ने आदेश जारी कर प्रदर्शन कर की दरों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार सिनेमा गृह 50 रु. प्रति शो यथावत, सर्कस 100 रु. प्रति शो यथावत, जादूगर 200 रू. प्रति शो यथावत, मॉल 600 रू. प्रति शो, मीना बाजार (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू. प्रतिदिन यथावत, प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला उद्योग मेला एवं अन्य (प्रदर्शन शुल्क) 500 रू प्रतिदिन, मीना बाजार / प्रदर्शनी / आनंद मेला / व्यापार मेला / उद्योग मेला एवं अन्य (अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क)।
इन सभी के आयोजन में बहुत बड़े क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग होता है एवं इस भूमि से नगर निगम को कोई राजस्य प्राप्त नहीं होता है। अत: भूमि चाहे निजी हो या शासकीय, प्रति 10 हजार वर्गफूट तक का भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क देय होगा।
यह शुल्क प्रति 10 हजार वर्गफीट पर 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। चूंकि सभी आयोजनों का आकार अलग-अलग होता है अत क्षेत्रफल के अनुसार से दर निर्धारित किया गया है। शासकीय प्रदर्शनी एवं आयोजन इस शुल्क से छूट के दायरे में आयेगें।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदर्शन कर एवं अतिरिक्त प्रदर्शन करों की वृद्धि उपरांत दरों को 11 अप्रैल से प्रभावशील कर दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग पर जेसीबी चला
निगम के जोन 6 क्षेत्र के भाठागांव में पहलवान वाटिका क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ निजी भूमि क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इस सूचना के परीक्षण के बाद निगम अमले ने स्थल पर पहुंचकर वहाँ निर्मित अवैध मुरूम रोड को जेसीबी से काटकर रोक लगायी। यह कार्रवाई कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता सागर ठाकुर, अंकुर अग्रवाल ने की।


