रायपुर

धारा 49: केन्द्र, मप्र और छग को हाईकोर्ट की नोटिस
27-Jul-2025 6:50 PM
धारा 49:  केन्द्र, मप्र और छग को हाईकोर्ट की नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जुलाई। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को लेकर दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।  भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2000 को परिपत्र जारी कर एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्व का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में करते हुए मध्यप्रदेश से 73.38 एवं छत्तीसगढ़ से 26.62 निश्चित कर  दोनों राज्यों से पेंशनरी दायित्वों की वसूली हेतु महालेखाकार छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया। तदनुसार सन् 2001 से दोनों राज्यों के महालेखाकार  एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों के वसूली  तालिका में महंगाई राहत (डीआर) वसूली का कोई उल्लेख नहीं है। इसी को लेकर मध्यप्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोशिएशन भोपाल ने  उच्च न्यायालय जबलपुर में  वाद दायर किया  है।

 याचिका में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के अंतर्गत उत्तरवर्ती राज्य मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के पूर्व आपस में ली जा रही सहमति को  चुनौती दी गई है। इस पर 23 जुलाई 25 को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक जैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर  नियत किया गया है।

 इस धारा 49 की गलत व्याख्या की वजह से छत्तीसगढ़ में लगभग डेढ़ लाख और मध्यप्रदेश के साढ़े पांच लाख पेंशनर्स लगभग 24 वर्षों से महंगाई राहत (डीआर) में केन्द्र सरकार के समान घोषित  आर्थिक लाभ प्राप्त करने से वंचित है।


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