महासमुन्द

जनसूचना अधिकारी पर 50 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती
09-Aug-2021 4:44 PM
जनसूचना अधिकारी पर 50 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 9 अगस्त।
छ.ग. राज्य सूचना आयोग ने दो प्रकरणों में सचिव रविलाल चौहान पर 50 हजार रूपये का जुर्माना किया है, जो सचिव के वेतन से कटौती होगी। आयोग ने लिखा है कि जनसूचना अधिकारी को भलीभांति मालूम है कि सूचना का अधिकार के तहत समय सीमा में आवेदक को सूचना दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इसके बाबजूद लेट लतीफी करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ता है, लेकिन सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हंै।  

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत साई सरायपाली जपं पिथौरा से 13 मार्च 2019 को दो पृथक-पृथक सूचना आवेदन लगाकर सूचना दस्तावेज की मांग की। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक ने 29 अप्रैल 2019 को सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा में प्रथम अपील किया। प्रथम अपील में आवेदक को नि:शुल्क सूचना दस्तावेज प्रदाय कराने का आदेश पारित हुआ।  जनसूचना अधिकारी ने प्रथम अपील पारित आदेश का पालन नहीं किया। जिस वजह से 05 अगस्त 2019 को छग राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई। मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने दोनों प्रकरणों में सुनवाई कर पाया कि अपीलार्थी को समयसीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इसलिए दोनों प्रकरणों में पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना कराने का आदेश पारित किया। सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा को 26 जुलाई 2021 के आदेश में 50 हजार जुर्माना राशि जनसूचना अधिकारी रविलाल चौहान के वेतन से कटौती करवाकर शासकीय कोष में जमा करके उसकी पावती सूचना आयोग में भेजने का निर्देशित किया है।

सूचना आयोग में सचिव रविलाल चौहान ने बताया कि वह बीमार था, इस कारण सूचना दस्तावेज देने में देरी हुई है, जिसमें अपीलार्थी ने आपत्ति किया। इस आपत्ति में संज्ञान लेते हूए सूचना आयोग ने सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा को रविलाल चौहान के अवकाश स्वीकृति संबंधी जानकारी से अवगत कराने का निर्देश दिया।  सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा ने सूचना आयोग को बताया कि उनके कार्यालय में सचिव रविलाल चौहान ने अवकाश स्वीकृति संबंधी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उन्होंने अवकाश लिया है। 

सूचना आयोग ने इस दोनों प्रकरणों में पाया कि जनसूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना देने में देरी किया है। प्रथम अपील आदेश का पालन नहीं किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का उल्लघंन किया है। इस कारण सूचना आयोग ने सीईओ जिला पंचायत महासमुंद को सचिव रविलाल चौहान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। 
  


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